➤ छोटा शिमला से रिज, स्कैंडल पॉइंट, कार्ट रोड समेत 10 क्षेत्र प्रतिबंधित
➤ जुलूस, नारेबाजी, बैंड, हथियारनुमा वस्तुएं ले जाने पर पूर्ण रोक
➤ अनुमति केवल सक्षम प्राधिकारी से, उल्लंघन पर दंड का प्रावधान
जिला दंडाधिकारी शिमला अनुपम कश्यप ने पंजाब राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1953 की धारा 6 के तहत आदेश जारी कर शिमला शहर के 10 चिन्हित स्थानों पर सार्वजनिक बैठक, धरना-प्रदर्शन, रैली, जुलूस, नारेबाजी और बैंड बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगा।
प्रतिबंधित क्षेत्रों में छोटा शिमला से रिज व कैनेडी हाउस, रेंडेजवॉयस रेस्तरां से रिवोली सिनेमा तक 150 मीटर, स्कैंडल पॉइंट से काली बाड़ी मंदिर, छोटा शिमला गुरुद्वारा से लिंक रोड कसुम्पटी, छोटा शिमला चौक से लोक भवन से ओक ओवर, गुरुद्वारा से सट्टी सीढ़ियां व पैदल मार्ग, कार्ट रोड से मजीठा हाउस लिंक रोड, ए.जी. कार्यालय से कार्ट रोड, सीपीडब्ल्यूडी कार्यालय से चौड़ा मैदान, तथा उपायुक्त कार्यालय के ऊपर पुलिस गुमटी से लोअर बाजार की ओर 50 मीटर का दायरा शामिल है।
इन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की सार्वजनिक गतिविधि के लिए सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। आदेशों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस, अर्धसैनिक और सैन्य कर्मियों पर लागू नहीं होगा।



